Advertisement

टैक्स चोरों पर पैनी नजर, केंद्र ने बैंकों को खाताधारकों से पैन या फॉर्म-60 लेने को कहा

केंद्र सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है. इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
साद बिन उमर
  • नई दिल्ली,
  • 08 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 12:01 AM IST

केंद्र सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है. इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, आयकर नियमों में संशोधन किया गया है. इसके तहत बैंक वैसे खातों में 28 फरवरी 2017 तक पैन या फार्म 60 (जहां पैन नहीं है) को सभी मौजूदा बैंक खातों से जोड़ेंगे, जहां पहले से यह नहीं है. हालांकि इसमें मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) शामिल नहीं हैं.

Advertisement

इस आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन उन्होंने पैन या फार्म 60 जमा नहीं किया है, उन्हें पैन या फार्म 60 28 फरवरी 2017 तक बैंकों में जमा करने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह नियम मूल बचत बैंक जमा खातों पर लागू नहीं होगा. ये खाते शून्य राशि वाले बचत खाते हैं जिसमें जनधन खाता शामिल हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement