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आसान हो कारोबार, व्यापारियों के लिए सरकार ने शुरू की ये सुविधाएं

देश में कारोबार करने के लिए बेहतर महौल तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने कई सुविधाएं शुरू की हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
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  • 22 मई 2018,
  • अपडेटेड 4:50 PM IST

देश में कारोबार करने के लिए बेहतर महौल तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने कई सुविधाएं शुरू की हैं. जहां पर कारोबारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन और नाम तय करने की सुविधा समेत अन्य चीजों का फायदा उठा सकते हैं.

खास तौर से दिल्ली और मुंबई क्षेत्र में कारोबार शुरू करने पर ऑनलाइन बिजली कनेक्शन की भी सुविधा शुरू कर दी है. यहां के कारोबारियों को 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन के बाद बिजली कनेक्शन मिल जाएगा.

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अब 10 लाख रुपये तक की ऑथराइज्ड कैपिटल वाली कंपनी से कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय  ने ऑथराइज्ड कैपिटल फीस नहीं लेने का फैसला किया है. कारोबारी को कंपनी के इनकॉरपोरेशन के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी. इसके साथ ही अब एक दिन के अंदर कंपनी बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

इसके अलावा कारोबारी अब वेब बेस्ड सर्विस रन (RUN) की मदद से इनकॉरपोरेशन के समय कंपनी का यूनीक नाम भी रिजर्व कर सकेंगे. इसके साथ ही पैन, टैन और डीआईएन लेने के लिए एक एप्ल‍िकेशन का फॉर्मेट तैयार किया गया है. इन सबके लिए कारोबारी को अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे.

इसी तरह कंपनी के कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए परमीशन का तरीका भी आसान कर दिया गया है. जल्द बिल्डिंग अप्रूवल हो इसके लिए उसे रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन कैटेगरी में डाल दिया गया है. इसके साथ ही सिंगल फॉर्म और ज्वाइंट इंस्पेक्शन की भी सुविधा शुरू की गई है.

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3 दिन में कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. इसके साथ ही हर महीने सिर्फ रिटर्न जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी फाइल करनी होगी. 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कारोबारियों को कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी की जगह 25 फीसदी देना होगा.

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