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HDFC बैंक-ICICI लोम्बार्ड ने किया नियमों का उल्‍लंघन, 1 करोड़ का भारी जुर्माना

प्राइवेट सेक्‍टर के एचडीएफसी बैंक और इंश्‍योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने नियमों का उल्‍लंघन किया है. इन दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है.

HDFC बैंक ने KYC नियमों का किया उल्‍लंघन HDFC बैंक ने KYC नियमों का किया उल्‍लंघन
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 30 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 10:41 AM IST

  • ICICI लोम्बार्ड पर पॉलिसियों से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप
  • HDFC बैंक ग्राहकों के 39 करंट अकाउंट के जरूरी जांच में असफल रहा

रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्‍टर के एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर यह जुर्माना KYC नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. इसी तरह भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए ICICI लोम्बार्ड और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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HDFC बैंक पर क्‍या है आरोप?

केंद्रीय बैंक RBI के मुताबिक एचडीएफसी बैंक,  ग्राहकों द्वारा IPO में बोली लगाने के दौरान खोले गए 39 करंट अकाउंट में जरूरी जांच परख करने में असफल रहा है. आरबीआई ने कहा कि बैंक में खोले गए इन करंट अकाउंट्स में जो लेनदेन हुए हैं वो खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय और ब्यौरे से नहीं मिल रहा है. आरबीआई ने जुर्माने का फैसला एचडीएफसी बैंक को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और उसके जवाब पर विचार करने के बाद लिया है.

ये भी पढ़ें- ICICI बैंक का ग्राहकों को तोहफा, अब कभी और कहीं भी मिलेंगी ये खास सुविधाएं

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में हेरा फेरी करने के मामले में जीवी फिल्म्स लिमिटेड और उसके पांच वरिष्ठ अधिकारियों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि जीवी फिल्म्स पर उसने 25 लाख रुपये और कंपनी के निदेशकों पर 15 लाख रुपये प्रति निदेशक जुर्माना लगाया है.

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ICICI लोम्बार्ड पर क्‍या है आरोप?

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ICICI लोम्बार्ड पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा इरडा ने कंपनी को कुछ निर्देश और परामर्श भी जारी किया है. इरडा ने एक अन्‍य आदेश में पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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