Advertisement

बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी मौका

नोटबंदी के बाद बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी मौका है. 31 दिसंबर से पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर जमा होंगे. हालांकि, इसका कारण बताना होगा.

फोटो- AP फोटो- AP
संदीप कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 30 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 9:07 AM IST

नोटबंदी के बाद बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी मौका है. 31 दिसंबर से पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर जमा होंगे. हालांकि, इसका कारण बताना होगा. सरकार ने पुराने नोटों को लेकर जिस अध्यादेश को मंजूरी दी है उसके मुताबिक 31 मार्च के बाद पुराने नोट मिलने पर जुर्माना भी लगेगा.

Advertisement

हलफनामा देना पड़ेगा
नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने इस बारे में एक अध्यादेश तैयार किया है और उसी में ये सारे प्रावधान हैं. 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर हालांकि, पुराने नोट जमा कराए जा सकेंगे लेकिन कारण बताते हुए हलफलनामा देना पड़ेगा. लेकिन यह भी तभी हो सकेगा जब रिजर्व बैंक इन तर्कों या वजहों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए.

पैसा जमा कराने का कारण बताना होगा
31 मार्च के बाद जिसके पास भी पुराने नोट पाए जाएंगे उन्हें जुर्माना देना होगा. नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 दिसंबर की आधी रात के बाद ऐसे नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में किन्हीं खास वजहों से देश से बाहर रहे हों, उन्हें ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति होगी. ऐसे लोगों और उनके बाहर रहने की वजहों की जानकारी केंद्र सरकार अधिसूचना के लिए अलग से बताएगी. रिजर्व बैंक में जमा कराना तभी संभव होगा जब रिजर्व बैंक इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि नोट जमा कराने वाले व्यक्ति की देश से बाहर होने की वजह जायज है. अध्यादेश 31 दिसंबर से प्रभावी होगा.

Advertisement

अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी
हालांकि, अभी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है. अध्यादेश में 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है. अलबत्ता यह तय कर दिया गया है कि कौन व्यक्ति कितनी संख्या में पुराने नोट रख पाएगा. लोगों को पांच सौ या एक हजार रुपये के दस नोट ही अपने पास रखने की इजाजत होगी.

गलत जानकारी पर लगेगा जुर्माना
साथ ही रिजर्व बैंक को दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement