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अघोषित आय पर मुश्किल, 10 साल पुराने मामले खंगालेगा इनकम टैक्‍स विभाग

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अधिकारी अब 50 लाख से अधिक अघोषित आय वालों की पिछले 10 साल की फाइलें खंगालेंगे...

आयकर भवन आयकर भवन

इनकम टैक्‍स अधिकारी जल्‍द ही ऐसे लोगों के 10 साल पुराने केस खंगालेंगे, जिनके पास 50 लाख से अधिक की बेनामी संपत्ति है. फिलहाल इनकम टैक्‍स अधिकारी पिछले 6 साल के रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं.

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फाइनेंस बिल 2017 के ज्ञापन पत्र के अनुसार, इनकम टैक्‍स एक्‍ट में 1 अप्रैल 2017 से बदलाव लागू होंगे. इसका अर्थ है कि किसी भी टैक्‍स भुगतानकर्ता के 2007 तक के अकाउंट बुक्‍स को दोबारा खोला जा सकता है. दरअसल ये बदलाव टैक्‍स में अनियमितता को जांचने के उद्देश्‍य से लाया गया है. इससे पहले एक जांच के दौरान पता चला था कि अक्‍सर अघोषित निवेश और आय के बारे में सरकार को टैक्‍स देते समय नहीं बताया जाता है.

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क्‍या होगी कार्रवाई
सर्च ऑपरेशंस के दौरान यदि टै‍क्‍स अधिकारियों को किसी व्‍यक्ति की 50 लाख से अधिक अघोषित आय के बारे में पता चला तो वे उसे नोटिस भेजेंगे. यही नहीं, टैक्‍स अधिकारी 10 साल पुराने मामले भी खोल सकेंगे. ऐसे लोगों के खिलाफ टैक्स के उल्लंघन की जांच की जा सकती है.

कानून संशोधन का ये होगा असर
इनकम टैक्‍स एक्‍ट में संशोधन के बाद नया कानून टैक्स अधिकारियों को अधिक अधिकार देता है. अब वे अघोषित संपत्ति रखने वाले लोगों के खिलाफ 10 साल तक के मामलों में नोटिस जारी कर सकते हैं, जिससे ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी. 

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