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गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम: समय से पहले निकाल सकते हैं अपना सोना

रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं को अब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के तहत जमा किए गए सोने को मिनिमम लॉक इन पीरियड के बाद मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकालने की अनुमति दे दी है.

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सशक्त बनाने के लिए RBI की पहल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सशक्त बनाने के लिए RBI की पहल
स्वाति गुप्ता
  • मुंबई,
  • 22 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 3:18 PM IST

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को ग्राहकों के और अनुकूल बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ता अब मीडियम टर्म (5 से 7 साल) और लॉन्ग टर्म (12 से 15 साल) के तहत जमा किए गए सोने को मिनिमम लॉक इन पीरियड के बाद मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकाल सकते हैं.

सरकार तय करेगी ब्याज दर
रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में योजना के दिशानिर्देश में कुछ संशोधन किए हैं. केंद्रीय बैंक के अनुसार योजना को ग्राहकों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है. जमा पर ब्याज दर का निर्धारण समय-समय पर सरकार करेगी और उसे रिजर्व बैंक अधिसूचित करेगा.

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बैंकों को मिली 'भारत स्वर्ण सिक्का' बेचने की अनुमति
रिजर्व बैंक ने बैंकों को अशोक चक्र वाला 'भारत स्वर्ण सिक्का' अपनी शाखाओं के जरिए बेचने की भी अनुमति दे दी. रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि बैंकों को एमएमटीसी के आउटलेट्स द्वारा बनाए गए भारत स्वर्ण सिक्का बेचने की अनुमति देने का फैसला किया गया है. अधिसूचना के अनुसार मनोनीत बैंक और एमएमटीसी के बीच अनुबंध के तहत नियम और शर्तें होंगी.

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