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टैक्स: 31 मार्च से पहले कर लें ये 11 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

वित्त वर्ष 2016-17 खत्म हो रहा है. ऐसे में अगर अब तक आपने टैक्स, टैक्स छूट और एग्जम्पशन से संबंधित कुछ जरूरी काम नहीं किए हैं, तो जल्दी करें. यहां ऐसे 11 चीजों की सूची दी जा रही है, जिसे किसी भी हाल में 31 मार्च तक पूरा कर लें. ताकि आपको किसी प्रकार का वित्तीय झटका न लगे...

31 मार्च तक ये काम जरूर कर लें 31 मार्च तक ये काम जरूर कर लें
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:07 PM IST

अगर आप चाहते हैं कि आपको वित्तीय झटका न लगे और मौजूदा वित्त वर्ष आपके लिए अच्छी तरह से बीत जाए तो वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले यानी कि 31 मार्च से पहले ये 11 जरूरी काम जरूर कर लें.

ये हैं वो काम जिन्हें 31 मार्च तक कर लेने में समझदारी है...

1. इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा करें
80C के तहत अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको समय रहते अपना Investment Proof जमा करना होगा. Investment Proof के तौर पर आप इन्हें जमा कर सकते हैं...

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- इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद

- पीपीएफ एकाउंट में निवेश

- इक्व‍िटी से जुड़े सेविंग स्कीम में निवेश (ELSS)

- बच्चों की ट्यूशन फीस

- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने की रसीद

2. HRA के लिए प्रूफ
HRA प्रूफ के रूप में आप लीज डीड्स या रेंट की रसीद का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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3. अपने बैंक और अपनी कंपनी से सभी TDS सर्टिफिकेट ले लें. इससे आपको अपनी बैंक जमाओं से होने वाली आय(ब्याज के रूप में) पर लगने वाली टैक्स में मदद मिलेगी.

4. होम लोन का repayment टैक्स डिडक्शन में मददगार साबित हो सकता है. लेकिन होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए आपको पहले repayment सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

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5. अगर आपके पास पुराने नोट अब भी पड़े हुए हैं तो आपके पास 31 मार्च तक उन्हें बदलने का मौका है.

6. अंडर सेक्टशन 80G के तहत अगर आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट को पैसे दान में दिए हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले इसका प्रूफ जमा करना होगा.

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7. अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दिया जाने वाला 25000 रुपये पर छूट प्राप्त किया जा सकता है. सीनियर सिटिजन के लिए यह सीमा 30,000 रुपये है.

8. अगर आपका नेशनल पेंशन स्कीम अनएक्ट‍िव पड़ा है तो उसे दोबारा एक्ट‍िव करने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है. क्योंकि इसके बाद आपके एकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा.

9.अगर आपने नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 जरूर ले लें.

10.अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर ब्याज के रूप में जाने वाली राशि पर टैक्स छूट मिलता है. अगर आप ये छूट पाना चाहते हैं तो आपको लोन की रीपेमेंट सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले देनी होगी.

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11.अगर बैंक में आपका पैन नंबर या केवाईसे से संबंधित कोई भी जानकारी अधूरी है तो उसे 28 फरवरी से पहले पूरी करें. क्योंकि पैन के अभाव में आपके एकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.

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