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SC से यूनिटेक को राहत, सरकार के टेकओवर के फैसले पर लगाई रोक

धोखाधड़ी के आरोप में फंसी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने सरकार से कंपनी के प्रंबधन  को अपने हाथ में लेने के लिए कहा था.  इसी दौरान  एनसीएलटी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने भी नाखुशी जताई.

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा पर धोखाधड़ी का है आरोप  यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा पर धोखाधड़ी का है आरोप
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 13 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:10 PM IST

धोखाधड़ी के आरोप में फंसी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने सरकार से कंपनी के प्रंबधन  को अपने हाथ में लेने के लिए कहा था.  इसी दौरान  एनसीएलटी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने भी नाखुशी जताई.

सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एनसीएलटी को ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कभी भी एनसीएलटी से ऐसा फैसला देने की अपील नहीं करती.

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पिछले हफ्ते शुक्रवार को एनसीएलटी ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह कंपनी का प्रबंधन चलाने के लिए 10 निदेशकों को नियुक्त करे. इस फैसले के साथ ही एनसीएलटी ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर तक टाल दिया था. हालांक‍ि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.

धोखाधड़ी का है आरोप

चंद्रा पर धोखाधड़ी करने का आरोप है. चंद्रा और उनके भाई अजय के खिलाफ गुडगांव प्रोजेक्‍ट के निवेशकों ने केस दर्ज करवाया था.  बता दें कि यूनिटेक को निवशकों और फ्लैट खरीदारों को 2000 करोड़ रुपये वापस करने हैं.

अपना घर बेचने को भी तैयार चंद्रा

23 अक्टूबर को यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की जमानत को लेकर हुई सुनवाई के दौरान चंद्रा के वकील ने कहा था कि चंद्रा अपना घर बेचने को भी तैयार हैं, लेकिन उन्‍हें फंड जुटाना है. इसके लिए उनका बाहर रहना जरूरी है. चंद्रा ने कहा कि वह सब खरीददारों को रिफंड देने के लिए तैयार हैं. 

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