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हिट एंड रन: नाबालिग आरोपी को नहीं मिली जमानत

राष्ट्रीय राजधानी में जुवेनाइल बोर्ड ने हिट एंड रन मामले में एक नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. नाबालिग ने अपनी मर्सिडीज कार से 33 वर्षीय एक शख्स को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 5 अप्रैल को नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था.

मर्सिडीज कार से एक शख्स को कुचलने का आरोप मर्सिडीज कार से एक शख्स को कुचलने का आरोप
मुकेश कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 6:44 PM IST

राष्ट्रीय राजधानी में जुवेनाइल बोर्ड ने हिट एंड रन मामले में एक नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. नाबालिग ने अपनी मर्सिडीज कार से 33 वर्षीय एक शख्स को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने 5 अप्रैल को नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था.

सूत्रों के मुताबिक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है. गलत तरीके से गाड़ी चलाने के मामलों में उसका पहले भी चालान हो चुका है. नाबालिग की गिरफ्तारी के बाद 10 अप्रैल को उसके पिता को जमानत मिल गई थी.

जानकारी के मुताबिक, 4 अप्रैल की रात सिद्धार्थ शर्मा नाम के युवक को नाबालिग ने अपनी मर्सिडीज कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने 5 अप्रैल को नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसको जमानत मिल गया, क्योंकि उसके खिलाफ IPC की धारा 304A के तहत ही केस दर्ज था.

इस मामले के तूल पकड़ने और आरोपी के प्रति नरमी बरतने के आरोपों के बाद पुलिस अधिकारियों ने यू-टर्न ले लिया. नाबालिग लड़के के पिता को IPC की धारा 304A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने यह बात जानने के बावजूद बेटे को गाड़ी चलाने दिया कि वह पहले भी दुर्घटना कर चुका है.

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