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लग्जरी कारों का शौकीन है अरबपति हत्यारा, नाम है- बीड़ी किंग

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी. सुधीर ने बुधवार को मोहम्मद निशाम को दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष ने निशम पर आरोप लगाया था कि उसने 29 दिसंबर 2014 को गुस्से में आकर अपनी हमर गाड़ी सुरक्षा गार्ड चंद्र बोस (47) पर चढ़ा दी थी. उसने गार्ड से मारपीट भी की थी.

अरबपति व्यवसायी मोहम्मद निशाम अरबपति व्यवसायी मोहम्मद निशाम
मुकेश कुमार/IANS
  • त्रिशूर,
  • 21 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 2:14 AM IST

केरल की एक स्थानीय अदालत ने एक अरबपति व्यवसायी को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मोहम्मद निशाम नाम के इस व्यवसायी ने गुस्से में आकर अपने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गाड़ी चलाकर उसकी जान ले ली थी. उस पर 80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मोहम्मद निशाम की 5 अनोखी बातें
1- मोहम्मद निशाम बीड़ी किंग के नाम से मशहूर हैं. इसके साथ ही सोने का भी व्यापार करता है.
2- सात साल के बेटे की कार चलाते हुए वीडियो फेसबुक पर डालने के बाद सुर्खियों में आया था.
3- गाड़ी की चेंकिग के दौरान एक महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप है.
4- मोहम्मद निशाम के खिलाफ रेप और हत्या की कोशिश सहित 16 क्रिमिनल केस चल रहे हैं.
5- यह अरबपति व्यवसायी रॉल्स रॉयस और जगुआर जैसी गाड़ियों का शौक रखता है.

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कार चढ़ाने से पहले की थी मारपीट
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी. सुधीर ने बुधवार को मोहम्मद निशाम को दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष ने निशम पर आरोप लगाया था कि उसने 29 दिसंबर 2014 को गुस्से में आकर अपनी हमर गाड़ी सुरक्षा गार्ड चंद्र बोस (47) पर चढ़ा दी थी. उसने गार्ड से मारपीट भी की थी.

कार चढ़ाने से पहले की थी मारपीट
जानकारी के मुताबिक, चंद्र बोस एक पॉश आवासीय परिसर में मोहम्मद निशाम के घर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था. इस हादसे में बुरी तरह घायल होने के बाद वह अस्पताल में 48 दिनों तक मौत से जूझता रहा. पिछले साल 15 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी.

गार्ड की पत्नी को दिए जाएंगे 50 साख
अभियोजन पक्ष के वकील उदयभानु ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई धाराएं लगाई गई हैं. उस पर लगाए गए जुर्माने की रकम में से 50 लाख रुपये गार्ड की पत्नी को दिए जाएंगे. अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गलत बयान देने को लेकर गार्ड की पत्नी के खिलाफ मामला दायर किया जाए.

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गार्ड की पत्नी को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने गुरुवार को कहा कि गार्ड की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी. उसकी थ्रिसूर में ही टाईपिस्ट के पद पर नियुक्ति की जाएगी. अदालत के इस फैसले पर मृतक गार्ड के परिजनों ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि कानून के प्रति उनका विश्वास मजबूत हुआ है.

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