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गया रोडरेज: मनोरमा देवी और उनके पति के हथियार जब्त करने के निर्देश

जेडीयू से निलंबित MLC मनोरमा देवी और उनके पति बिंदी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जिला प्रशासन ने जेल में सजा काट रहे इस दंपति के हथियारों के लाइसेंस को रद्द करके जब्त करने का निर्देश दिया. गया के जिलाधिकारी ने यह निर्देश जारी किया है.

मनोरमा देवी के नाम पर तीन हथियार हैं. मनोरमा देवी के नाम पर तीन हथियार हैं.
मुकेश कुमार/सुजीत झा
  • पटना,
  • 30 मई 2016,
  • अपडेटेड 7:18 PM IST

जेडीयू से निलंबित MLC मनोरमा देवी और उनके पति बिंदी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जिसा प्रशासन ने जेल में सजा काट रहे इस दंपति के हथियारों के लाइसेंस को रद्द करके जब्त करने का निर्देश दिया. गया के जिलाधिकारी ने यह निर्देश जारी किया है.

जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि हथियार जमा करने के लिए दिए गए समय तक यदि मनोरमा देवी जमा नहीं करती हैं, तो उनके हथियार को जब्त कर लिया जाए. वहीं उनके पति बिंदी यादव के हथियार को सीधे जब्त किया जाए. मनोरमा के नाम पर तीन हथियार हैं.

उनके नाम पर डीवीवीएल गन 161960, राइफल 2911958 और रिवॉल्वर A64588 का लाइसेंस मिला हुआ था. जिला प्रशासन ने उनके तीनों हथियारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. इसी तरह बिंदी यादव की राइफल 108543 का लाइसेंस रद्द हुआ है. प्रशासन इस मामले को लेकर काफी सख्त है.

बताते चलें कि आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आरोपित बिंदी यादव और घर से शराब बरामदगी मामले में जेडीयू से निलंबित MLC मनोरमा देवी को पहले नोटिस भेजी गई थी. उनसे पूछा गया था कि क्यों न आपके हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए. लेकिन इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

बिंदी यादव को हथियार का लाइसेंस 1991 में दिया किया गया था, जबकि मनोरमा देवी को 2003 में लाइसेंस मिला था. इससे पहले भी बिंदी यादव पर जमशेदपुर, औरंगाबाद और गया के कई थानों में केस दर्ज हुए थे. यहां तक उनके उपर देशद्रोह का भी केस दर्ज हुआ, लेकिन लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं हुई थी.

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