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शीना मर्डर केस: कोर्ट में बेटी को देख रोने लगी इंद्राणी, लगाया गले

विशेष सीबीआई अदालत ने मुख्य आरोपी इंद्राणी, सह आरोपी संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्याम राय की न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. उनके वकील स्वप्न कोडे ने कहा कि न्यायाधीश ने जेल में घर के खाने का खन्ना का आवेदन खारिज कर दिया.

16 जनवरी तक बढ़ी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ी आरोपियों की न्यायिक हिरासत
मुकेश कुमार/BHASHA
  • मुंबई,
  • 05 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 5:36 PM IST

शीना मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अपनी बेटी विधि की पढ़ाई के लिए होने वाले खर्च के लिए कुछ चेकों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिल गई है. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एचएस महाजन ने इस संबंध में इंद्राणी का अनुरोध स्वीकार किया.

जानकारी के मुताबिक, इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना से पैदा हुई बेटी विधि अदालत में मौजूद थी. विधि को देखते ही इंद्राणी ने उसे गले लगा लिया. दोनों रोने लगे. दोनों के बीच काफी देर बातचीत हुई. अलग होते समय इंद्राणी ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा.

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16 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
विशेष सीबीआई अदालत ने मुख्य आरोपी इंद्राणी, सह आरोपी संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्याम राय की न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. उनके वकील स्वप्न कोडे ने कहा कि न्यायाधीश ने जेल में घर के खाने का खन्ना का आवेदन खारिज कर दिया.

पीटर ने दायर की जमानत याचिका
मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी ने विशेष सीबीआई अदालत में जमानत याचिका दायर करके कहा कि सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. उनके खिलाफ हुई जांच, मनोविज्ञान विश्लेषण और पालीग्राफ परीक्षण में भी कोई सबूत नहीं मिला है.

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