Advertisement

अप्राकृतिक यौनाचार के जुर्म में 10 साल की कैद

दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि अपराध बेहद अपमानजनक है.

Symbolic Image Symbolic Image
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 8:58 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि अपराध बेहद अपमानजनक है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
विनोद यादव ने दिल्ली निवासी सुरेंद्र को पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि सुरेंद्र का अपराध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह पीड़ित को 50 हजार रुपये का जुर्माना दे. उस राशि का इस्तेमाल उसके पुनर्वास और कल्याण के लिए किया जाए, यह बात भी सुनिश्चित की जाए.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement