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गाजियाबाद: ऑटो से जा रही लड़की पर एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसी

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं. साहिबाबाद थाना क्षेत्र में मोहन नगर मंदिर के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो सवार एक युवती पर एसिड अटैक किया.

गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद
मुकेश कुमार/पुनीत शर्मा
  • गाजियाबाद,
  • 20 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 3:34 PM IST

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. यहां आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं. साहिबाबाद थाना क्षेत्र में मोहन नगर मंदिर के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो सवार एक युवती पर एसिड अटैक किया. इसमें युवती सहित सात लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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जानकारी के मुताबिक, घायलों सहित पीड़ित लड़की को नरेंद्र मोहन अस्पताल में एडमिट कराया गया है. युवती ऑटो से जा रही थी. रास्ते में बाइक सवार अज्ञात दो बदमाशों ने उसे टारगेट कर एसिड फेका हैं. व्यस्त सड़क पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे बाइक सवार बदमाश फरार हो गए. पीड़ित लड़की का नाम भावना बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि साहिबाबाद के लाजपत नगर इलाके की रहने वाली पीड़िता पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है. वह ऑटो से कहीं जा रही थी. रास्ते मे बाइक सवार दो बदमाशों ने उस पर एसिड फेंक दिया. एसिड अटैक में लड़की बुरी तरह झुलस गई. उसकी गंभीर हालात देख दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है.

इस वारदात की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है. शक है कि एसिड अटैक करने वाले युवक लड़की की पहचान के हो सकते हैं. लड़की लगभग 25 साल की है. उसके हाथ, गर्दन और पेट पर एसिड गिरा है. युवती के साथ एक अन्य युवती भी एसिड अटैक में घायल हुई है. कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो यूपी, एमपी और दिल्ली में एसिड अटैक की घटनाओं का ग्राफ सबसे उपर है. साल 2014 में केवल यूपी में ही एसिड अटैक के 185 केस दर्ज किए गए है. भारत के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी एसिड अटैक की घटनाएं बहुतयात होती है.

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

देश में बढ़ती इन घटनाओं को देखते हुए सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकारों को जमकर फटकार लगाई थी. इसके साथ ही यह निर्देशित किया था कि एसिड अटैक से पीडि़तों के इलाज और पुनर्वास की पूरी जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकार की होगी. केद्र सरकार ने भी एसिड अटैक को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखने का फैसला किया है.

उम्रकैद या मौत की सजा

ऐसे केस में उम्रकैद या मौत की सजा दी जा सकती है. ऐसे वारदातों की सुनवाई आईपीसी की धारा 376ए के तहत 60 दिनों में पूरी होने की बात कही गई है. तेजाब की बिक्री वेब एप्लीकेशन के जरिए करने की व्यवस्था बनाई गई है. वेब एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, आईडी दिखाने के बाद ही तेजाब की बिक्री की व्यवस्था है.

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