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अजमेर ब्लास्ट केसः दोषियों को सजा का ऐलान 22 मार्च को

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने अजमेर बलास्ट मामले में फिर से सजा को स्थगित कर दिया है.अब अदालत इस मामले में आगामी 22 मार्च को सजा का ऐलान करेगी.

इस मामले में NIA कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है इस मामले में NIA कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है
परवेज़ सागर
  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 2:24 PM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने अजमेर बलास्ट मामले में फिर से सजा को स्थगित कर दिया है. अब अदालत इस मामले में आगामी 22 मार्च को सजा का ऐलान करेगी.

शनिवार को बचाव पक्ष के वकील ने विशेष अदालत के समक्ष सजा को लेकर अपनी दलील रखी. इससे पहले, जब इसी महीने 16 तारीख को विशेष अदालत में ये मामला आया था, तो बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों ने अभियुक्तों, दवेन्द्र गुप्ता और भावेश पटेल की सजा को लेकर अपनी अपनी दलीले अदालत के सामने पेश की थी.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को सजा पर फैसला टाल दिया. अब इस मामले में 22 मार्च को सजा का ऐलान होगा. इस मामले में जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि 5 को बरी कर दिया था.

एनआईए कोर्ट से RSS नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट मिल गई थी. स्वामी असीमानंद को भी बरी कर दिया गया था. भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया गया है. मृतक सुनील जोशी को भी दोषी ठहराया गया है.

स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल इस ब्लास्ट केस में आरोपी थे. एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है. वहीं आरोपियों में से संदीप डांगे और रामचंद कलसारा अभी तक गायब हैं.

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