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आरुषि हत्याकांड: आगे की रणनीति पर कानूनी राय लेगी सीबीआई

आरुषि हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब सीबीआई इस मामले में कानूनी राय लेगी. इसके बाद सीबीआई फिर से अदालत में अपील करेगी. दरअसल, कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सीबीआई हर कदम बेहद सोच समझकर उठाएगी. इस प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लग सकता है.

कानूनी राय के बाद सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी कानूनी राय के बाद सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी
परवेज़ सागर/शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • गाजियाबाद,
  • 13 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 1:33 PM IST

आरुषि हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब सीबीआई इस मामले में कानूनी राय लेगी. इसके बाद सीबीआई फिर से अदालत में अपील करेगी. दरअसल, कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सीबीआई हर कदम बेहद सोच समझकर उठाएगी. इस प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लग सकता है.

आरुषि मर्डर केस में हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को तो बरी कर दिया है. लेकिन सीबीआई की जांच को लेकर कई सवाल उठाए हैं. कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद अब सीबीआई अब एक बार फिर इस मामले में अपील करने की तैयारी करेगी. हालांकि इस बार सीबीआई अपील करने से पहले कानूनी राय लेगी.

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इसके साथ ही सीबीआई इस केस में आए कोर्ट के फैसले को पहले अच्छे से स्टडी करेगी. जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. लेकीन पुख्ता सबूतों की कमी होने की वजह से सीबीआई अपील करने से पहले असमंजस स्थिति में नजर आ रही है.

हाईकोर्ट से मिली सख्त टिप्पणी और जांच पर उठाए गए सवालों के बाद सीबीआई अपना हर कदम सोच समझकर उठाने की तैयारी में है. कानूनी राय लेने और फिर तैयारी करने में सीबीआई को लगभग एक महीने का समय लग सकता है.

इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भी सख्त टिप्पणी की थी. बीते दिन, फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई खामियों का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि कई सबूतों की ना तो पड़ताल की गई और ना ही साक्ष्यों को वेरिफाई करने की कोशिश की गई. एक एंगल पर काम कर तलवार दंपति को सीधे दोषी मान लिया गया.

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बताते चलें, 15-16 मई 2008 की दरमियानी रात को आरुषि तलवार की लाश उसके बिस्तर पर मिली थी. घर के नौकर हेमराज पर शक किया गया. अगले दिन हेमराज की लाश घर की छत पर मिली. फिर यह केस सीबीआई को सौंप गया. इस केस के कई सालों के बाद 2013 में तलवार दपंती को ट्रायल कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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