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दिल्लीः महिला से रेप और हत्या का आरोपी सबूत के अभाव में बरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला के साथ रेप करने और फिर हत्या करने के आरोपी घरेलू नौकर को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी नीरज साफी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

फाइल फोटो फाइल फोटो
राम कृष्ण/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 04 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 7:32 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में एक 81 वर्षीय महिला की हत्या के मामले के आरोपी घरेलू नौकर को बरी कर दिया है. यह वारदात जुलाई 2014 की है, जिसमें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 में बुजुर्ग महिला की हत्या उसके घर में ही कर दी गई थी. अब अदालत ने सबूत के आभाव में आरोपी नौकर को बरी कर दिया है.

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दिल्ली पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में घर में ही काम करने वाले नौकर नीरज साफी को आरोपी बनाया था. नीरज साफी पर सिर्फ अपनी 81 वर्षीय मालकिन की हत्या करने का ही आरोप नहीं था, बल्कि उस पर बुजुर्ग महिला के बलात्कार करने का भी आरोप था. मामले में हाईकोर्ट के फैसले से पहले निचली अदालत ने 22 वर्षीय नीरज साफी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

लेकिन जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, तो दोबारा से तमाम सबूतों और केस से जुड़े गवाहों पर बहस हुई. गुरुवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीरज साफी को इसलिए बरी किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस उस पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह घटना भयभीत करने वाली थी, जिसमें महिला को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया. बुजुर्ग महिला को जिस अमानवीय तरीके से मारा गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है. हालांकि कोर्ट में पुलिस यह साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही कि इस घटना के पीछे सिर्फ नीरज साफी का हाथ था. मामले में अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया.

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बता दें कि चार साल पहले 81 साल की बुजुर्ग महिला की मौत और बलात्कार की घटना ने राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था. इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज साफी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मीडिया में दावा भी किया था कि उसके पास नीरज साफी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

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