Advertisement

रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ी

बिहार में एक छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोपी RJD विधायक राजबल्लभ यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है. जिसके चलते ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है. विधायक की जमानत के खिलाफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

इस मामले में आरोपी विधायक को पिछले माह हाईकोर्ट ने जमानत दी थी इस मामले में आरोपी विधायक को पिछले माह हाईकोर्ट ने जमानत दी थी
परवेज़ सागर/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 18 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST

बिहार में एक छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोपी RJD विधायक राजबल्लभ यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है. जिसके चलते ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है. विधायक की जमानत के खिलाफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए एक सप्ताह के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकने का फरमान जारी कर दिया.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक राजबल्लभ को इस मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. राजबल्लभ ने भी जवाब देने के लिए SC से और वक्त मांगा था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी.

बतातें चले कि 30 सितंबर को रेप के आरोपी आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. इस केस में काफी दिनों तक फरार रहने के बाद राजबल्लभ ने कोर्ट में सरेंडर किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद थे.

गौरतलब है कि रेप का यह मामला इसी साल 6 फरवरी का है. बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ला स्थित पड़ोस की एक महिला ने पीड़िता को जन्मदिन की पार्टी के बहाने विधायक के हवाले कर दिया था. पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने उसका रेप किया और इसके एवज में 30 हजार रुपये का लालच भी दिया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement