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मर्डर केस: यूपी के पूर्व मंत्री को उम्रकैद की सजा

यूपी के पूर्व खेल राज्यमंत्री जितेंद्र जायसवाल को हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला 1994 में गोरखपुर में हुए एक हत्या का था, जिसमें अदालत ने जितेंद्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 और 102बी के तहत सजा दी है. उनके सहयोगी मेराज को भी उम्रकैद की सजा मिली है.

पूर्व खेल राज्यमंत्री जितेंद्र जायसवाल को मिली सजा पूर्व खेल राज्यमंत्री जितेंद्र जायसवाल को मिली सजा
मुकेश कुमार
  • लखनऊ,
  • 04 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 12:08 AM IST

यूपी के पूर्व खेल राज्यमंत्री जितेंद्र जायसवाल को हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला 1994 में गोरखपुर में हुए एक हत्या का था, जिसमें अदालत ने जितेंद्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 और 102बी के तहत सजा दी है. उनके सहयोगी मेराज को भी उम्रकैद की सजा मिली है.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र से पूर्व विधायक जितेंद्र जायसवाल मुलायम सरकार में गृहराज्य मंत्री रहें हैं. उन पर 1994 में गोरखपुर के धूसड़ गांव के खदेरू नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान की हत्या का आरोप था. उनको इस वारदात का मास्टरमाइंट बताया गया. अदालत ने उनको दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

बताते चलें कि जितेंद्र जायसवाल पेशे से शराब कारोबारी हैं. इस हत्या के सहआरोपी जितेंद्र के करीबी मेराज को भी आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी. इसी के साथ अदालत ने दोनों पर बीस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया.

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