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यूपीः हत्या के पांच दोषियों को 16 साल बाद मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 16 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने पांच लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 21,500 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

कोर्ट ने दोषियों को अर्थदंड भी दिया है कोर्ट ने दोषियों को अर्थदंड भी दिया है
परवेज़ सागर/BHASHA
  • जौनपुर,
  • 28 जून 2016,
  • अपडेटेड 8:33 PM IST

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 16 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने पांच लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 21,500 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के छ्तारी गांव में 9 अप्रैल 2000 को जमीन विवाद के चलते राजबली की लाठी डण्डों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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इस संबंध में स्थानीय कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश बीबी यादव ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद पांच लोगों फेरु, संजय उर्फ गुड्डू, उमाशंकर, दिनेश और रमेश को दोषी करार दिया.

अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक आरोपी पर साढे इक्कीस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगा दिया.

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