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ऑनर किलिंग: 3 दलितों की हत्या के 6 दोषियों को सजा-ए-मौत

महाराष्ट्र के अहमदनगर में पांच साल पहले तीन दलित युवकों की हत्या किए जाने के मामले में जिला सेशन कोर्ट ने 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पांच साल पुराने इस मामले में 15 जनवरी को सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया था.

अदालत ने ट्रिपल मर्डर के इस मामले में 6 लोगों को सजा सुनाई है अदालत ने ट्रिपल मर्डर के इस मामले में 6 लोगों को सजा सुनाई है
परवेज़ सागर/IANS
  • नासिक,
  • 20 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 8:00 PM IST

महाराष्ट्र के अहमदनगर में पांच साल पहले तीन दलित युवकों की हत्या किए जाने के मामले में जिला सेशन कोर्ट ने 6 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पांच साल पुराने इस मामले में 15 जनवरी को सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया था.

इस मामले में विशेष सरकारी अभियोजक उज्जलवल निकम ने कहा कि प्रत्येक दोषी को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने और सरकार को पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, मुआवजे की कुछ राशि पहले ही पीड़ित परिवारों को दी जा चुकी है.

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इस मामले में दोषी करार दिए गए वी. दरांडाले, गणेश पी. दरांडाले, प्रकाश वी. दरांडाले, रमेश वी. दरांडाले, अशोक नवागिरे और संदीप कुरहे को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.

दरअसल, पांच साल पहले सचिन घारू सहित 3 दलित युवकों को पोपट वी दरांडाले ने सोनई गांव में मौत के घाट उतार दिया था. सचिन, पोपट वी दरांडाले की बेटी से प्यार करता था. अन्य दोषियों में लड़की का भाई गणेश और परिवार के अन्य लोग और दोस्त शामिल थे. मामले में एक कोएक्यूज्ड अशोक आर फाल्के को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

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