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नोएडाः छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने उन पर 75 हजार रुपये के जुर्माना लगाया और उन तीनों को उम्र क़ैद की सजा सुनाई है. आरोपियों ने सात साल पहले एक करोड़ की फिरौती के लिए एक छात्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी.

कोर्ट ने दो आरोपियों को पहले ही सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था कोर्ट ने दो आरोपियों को पहले ही सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था
परवेज़ सागर/तनसीम हैदर
  • नोएडा,
  • 21 जून 2017,
  • अपडेटेड 11:40 PM IST

नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने उन पर 75 हजार रुपये के जुर्माना लगाया और उन तीनों को उम्र क़ैद की सजा सुनाई है. आरोपियों ने सात साल पहले एक करोड़ की फिरौती के लिए एक छात्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी.

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अलीगढ निवासी रोहित एमिटी यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था. 20 मार्च 2010 को उसका अपरहण कर लिया गया था. अपहरणकर्ताओं ने रोहित के प्रॉपर्टी डीलर पिता से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने रोहित की हत्या कर उसका शव अलीगढ की गंग नहर में फेंक दिया था. कुछ दिनों बाद पुलिस ने रोहित का शव बरामद कर लिया था.

पुलिस ने तफ्तीश और लंबी छानबीन के बाद इस मामले में पांच लोगों को गिरफ़्तार किया था. जिनकी पहचान विवेक पटेल, सौरव उर्फ संजू पंजाबी, विशाल सचदेवा, ज्ञानेश और कुशेंद्र के रूप में हुई थी. पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी रोहित के बड़े भाई अनुराग के दोस्त थे, जो किसी बात पर उससे नाराज़ थे.

उसी नाराजगी के चलते उन लोगों ने मिलकर यह साजिश रची थी. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था. कोर्ट ने आरोपी ज्ञानेश और कुशेंद्र के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया था.

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इस मामले में कुल 14 गवाह पेश हुए और 7 साल के लम्बे इंतज़ार के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विवेक पटेल और दो सगे भाई संजू पंजाबी और विशाल सचदेवा को इस मामले का दोषी करार दिया. और उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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