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फूलनदेवी हत्याकांडः दोषी शेर सिंह राणा को 12 साल बाद मिली जमानत

फूलन देवी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए आरोपी शेर सिंह राणा को आखिरकार जमानत मिल ही गई. कोर्ट ने उसे 12 साल 11 माह बाद जमानत दी है. इससे पहले कई बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

शेर सिंह राणा को दिल्ली की निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी शेर सिंह राणा को दिल्ली की निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी
परवेज़ सागर/राम किंकर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 22 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 8:34 PM IST

फूलन देवी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए आरोपी शेर सिंह राणा को आखिरकार जमानत मिल ही गई. कोर्ट ने उसे 12 साल 11 माह बाद जमानत दी है. इससे पहले कई बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को फूलनदेवी हत्याकांड के दोषी शेर सिंह राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शेर सिंह राणा की जमानत मंजूर कर ली.

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इस तरह से फूलनदेवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को 12 साल 11 माह बाद जमानत मिल गई. अब वह बाहर आकर खुली हवा में सांस ले सकेगा. इससे पहले दिल्ली की स्थानीय अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

जानकारी के मुताबिक देर रात अगर कोर्ट के दस्तावेज तिहाड़ जेल के अधिकारियों तक पहुंच गए तो रात के करीब आठ बजे तक शेर सिंह को रिहा कर दिया जाएगा.

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