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DUSU Elections 2017: NGT का नोटिस, हटाएं पोस्टर और बैनर, लगेगा 5 हजार का जुर्माना

डूसू इलेक्शन में प्रचार के दौरान पेपर की बर्बादी को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा आदेश देते हुए कहा है कि स्टूडेंट्स पोस्टर बैनर हटा दें. ऐसा ना करने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा.

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वंदना भारती
  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:33 PM IST

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (डूसू) चुनाव को लेकर ABVP, NSUI और लेफ्ट की पार्टियों ने कमर कस रखी है.चुनाव के दौरान छात्रसंघ अपने प्रचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं. जिस वजह से वह पोस्टर और पेपर का भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं.

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प्रचार के दौरान पेपर की बर्बादी को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT के चैयरमेन स्वत्रंत कुमार की बेंच ने डूसू, डीयू, यूजीसी( विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) और दिल्ली सरकार को 24 घंटों के भीतर पोस्ट हटाने के आदेश दिया है.

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वहीं NGT ने आदेश दिया है कि अगर नियम मे अनदेखी की गई तो उम्मीदवार का नाम रद्द हो सकता है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिए गए है. बतादें कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के उम्मीदवार रॉकी तुशीर का नामांकन रद्द कर दिया गया है.

 

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वकील पीयूष के अनुसार, 2016 में NGT ने पेपरलेस चुनाव कराने का निर्देश दिए थे. जिसका पालन अभी तक नहीं किया जा रहा.

 

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