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यूजीसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए नए प्रावधानों को दी मंजूरी

डीम्ड यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को बढ़ाने और सरकारी हस्तक्षेप को घटाने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए हैं.

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स्नेहा/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 25 मई 2016,
  • अपडेटेड 9:48 AM IST

गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करने और सरकारी हस्तक्षेप घटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम बनाए हैं.

यूजीसी के इंस्टीट्यूटशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, 2016 के तहत एक संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय का हकदार तब होगा जब वहां अंडरग्रेजुएट और रिसर्च के साथ पांच पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तीन साल से मौजूद होंगे.

उच्च शिक्षा सचिव वी एस ओबेराय ने कहा कि पहले के रेगुलेशन में खास नियम की अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती थी. यूजीसी अध्यक्ष वेद प्रकाश का इस बारे में कहना है कि नए रेगुलेशन के मुताबिक डीम्ड विश्वविद्यालय में कुल निर्माण क्षेत्र का न्यूनतम 40 प्रतिशत खुला स्थान होना चाहिए.

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