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बेनेगल कमिटी की रिपोर्ट- सेंसर बोर्ड न चलाए मनमानी कैंची

श्याम बेनेगल कमिटी का मानना है कि बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफिकेट देने का होना चाहिए ना कि कैंची चलाने का. फिल्म पर कैंची चलाने से बेहतर है कि उसे सर्टिफिकेट ही अलग दर्जे का दिया जाए. इससे फिल्मकार की रचनात्मकता भी बनी रहेगी और बोर्ड अपना काम भी कर सकेगा.

बेनेगल कमिटी ने चार महीने में अपनी पहली रिपोर्ट दी बेनेगल कमिटी ने चार महीने में अपनी पहली रिपोर्ट दी
केशव कुमार/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 26 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 8:04 AM IST

श्याम बेनेगल कमिटी का मानना है कि बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफिकेट देने का होना चाहिए ना कि कैंची चलाने का. फिल्म पर कैंची चलाने से बेहतर है कि उसे सर्टिफिकेट ही अलग दर्जे का दिया जाए. इससे फिल्मकार की रचनात्मकता भी बनी रहेगी और बोर्ड अपना काम भी कर सकेगा. बेनेगल कमिटी ने चार महीने में अपनी पहली रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट का अगला और आखिरी हिस्सा 20 जून तक सरकार को सौंप दिया जाएगा.

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मनमाने ढंग से कैंची न चलाए सेंसर बोर्ड
रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के नाम पर उसे मनमाने ढंग से सेंसर करने का काम बोर्ड का नहीं होना चाहिए. फिल्म रिलीज हो और अपने मूल रूप में थियेटर तक पहुंचे, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अलग होगा और जाहिर है कि दर्शक वर्ग भी. लिहाजा श्याम बेनेगल कमिटी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और कामकाज के तौर तरीकों पर अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें विस्तार से कही हैं.

एडल्ट विद कॉशन का हो अलग सर्टिफिकेट
सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई रिपोर्ट में कमिटी ने साफ कहा है कि फिल्मों को यू, यूए और ए सर्टिफिकेट के मौजूदा खांचे के अलावा एक दो दर्जे और बढ़ाए जा सकते हैं. लेकिन फिल्मकार की रचनात्मकता पर कैंची चलाना उचित नहीं है. एडल्ट श्रेणी की फिल्मों को और सख्ती का सर्टिफिकेट यानी 'एडल्ट विद कॉशन' का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. आखिर हम नई सदी में हैं.

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जनवरी 2016 में गठित हुई थी कमिटी
पहली जनवरी 2016 को फिल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में बनाई गई कमिटी ने चार महीने पूरे होने से पहले ही अपनी सिफारिशों का अहम हिस्सा सरकार को सौंप दिया. कमिटी में बेनेगल के अलावा कमल हासन, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, पीयूष पांडे, गौतम घोष और भावना सोमय्या के अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी भी शामिल हैं. रिपोर्ट में बोर्ड के अधिकारों की चर्चा करते हुए ये सिफारिश की गई है कि फिल्म के दृश्य या कथानक आपत्तिजनक हो तो सर्टिफिकेट देने से बोर्ड मना भी कर सकता है.

बोर्ड को सर्टिफिकेट देने से इनकार का हक
सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5 बी (1) बोर्ड को इनकार का अधिकार देता है. लेकिन ये देखना होगा कि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्से से देश की अखंडता और संप्रभुता पर आंच आती हो. फिल्म के दृश्यों से मित्र देशों से रिश्तों पर असर पड़ता हो. कानून व्यवस्था की समस्या होने का खतरा हो. सामाजिक शालीनता, मर्यादा या नैतिकता के खिलाफ दृश्य या कथानक हो. या फिर एडल्ट सर्टिफिकेट के लिए तय की गई सीमारेखा को भी पार कर जाए.

टीवी पर फिल्म दिखाने के लिए हो रिसर्टिफिकेशन
इसके अलावा यह भी सिफारिश की गई है कि फिल्मकार खुद बताए कि उसकी फिल्म का टारगेटेड दर्शक कौन है और वो किस दर्जे वाला सर्टिफिकेट चाहता है. अगर किसी फिल्मकार को अपनी फिल्म के लिए बारी से पहले सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सामान्य से पांच गुना फीस अदा करने के बाद मिलना चाहिए. टीवी पर फिल्म को दिखाने के लिए रिसर्टिफिकेशन का भी प्रावधान हो.

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अगले हिस्से में शराब, सिगरेट और पशु अधिकारों पर चर्चा
अपनी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में कमिटी शराब, सिगरेट के दृश्यों और फिल्मों में जानवरों पर होने वाले अत्याचार को रोकने की सिफारिश करेगी. कमिटी के सदस्य अभिमेता कमल हासन ने कहा कि इसके लिए हम एनीमल वेलफेयर बोर्ड और कुछ एनजीओ से मिलकर इस बारे में बात करेंगे. इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी. सिफारिशों में कहा गया है कि बोर्ड में नौ रीजनल ऑफिस से एक-एक नुमाइंदा और एक अध्यक्ष होना चाहिए. साथ ही रीजनल सलाहकार पैनल में पचास फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए.

रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई करेगी सरकार
रिपोर्ट पर सरकार का कहना है कि जल्दी ही इस बारे में समुचित कार्रवाई की जाएगी ताकि देश में फिल्म निर्माण और रिलीज को सरल, सहज और सुचारू बनाया जा सके. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम जल्दी ही इस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ें.

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