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काला हिरण श‍िकार केस: सलमान बोले- घटना के वक्त मैं होटल में था, मुझे फंसाया गया

काला हिरण शिकार मामले में पेशी के लिए सलमान खान कोर्ट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कोर्ट में 57 सवालों के जवाब दिए...

कोर्ट में सलमान ने खुद को निर्दोष बताया कोर्ट में सलमान ने खुद को निर्दोष बताया
स्वाति पांडे
  • जयपुर,
  • 27 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 4:24 PM IST

काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सलमान खान की पेशी हुई. इस दौरान उन्होंने 57 सवालों के जवाब में खुद को निर्दोष बताया है. 

कोर्ट ने सलमान से सवाल किया कि शि‍कार वाली रात जीप कौन चला रहा था. इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं और वह घटना के समय वह अपने होटल में थे. केस को झूठा बताते हुए सलमान खान ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पब्ल‍िसि‍टी पाने के लिए उन्हें फंसाया है. मामले की अगली सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी.

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वहीं, पेशी के दौरान सैफ अली खान ने भी खुद को निर्दोष बताया. अपने बयान में उन्होंने कहा- मैं उस समय होटल में था और मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है. 27 जनवरी को हुई सुनवाई में सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी भी शामिल हुई थीं. सभी ने अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया. ये दोपहर करीब 1:45 पर कोर्ट परिसर से बाहर निकलीं.

कोर्ट में 28 गवाह के बयानों के आधार प्रश्नों की सूची तैयार की गई थी. इनके आधार पर सभी सितारों के बयान लिए गए.

बता दें कि 27 जनवरी को सुबह 11:15 बजे के करीब नीले रंग की शर्ट पहने सलमान कोर्ट पहुंचे. सलमान करीब एक घंटे तक कोर्ट में रहे. कोर्ट के बाहर सुबह से ही फैन्स की भारी भीड़ जमा थी. इसके चलते वहां डबल बैरिकेडि‍ंग की गई थी. सभी सितारों में बस सलमान ही कार से कोर्ट परिसर में आए, जबकि सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली को मेन गेट से पैदल अंदर आना पड़ा.

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सलमान के साथ इस मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी की भी पेशी हुई. हालांकि मुख्य आरोपी सलमान खान   हैं. इन पर आरोप है कि 1998 में 'हम साथ-साथ हैं' कि शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में सलमान ने दो काले हिरण का शिकार किया था. शिकार के समय जीप में सैफ , सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे. इन सब पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है.

18 साल पहले 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान हिरण के शिकार में ऐसे फंसे कि उनके पिछले तकरीबन दो दशक कोर्ट का चक्कर लगाते हुए बीते हैं. सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ. इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसी में आज सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है.

भवाद काला हिरण शिकार मामला
26-27 सितंबर 1998 को शिकार हुआ. मथानिया थाने में आईपीसी की धारा 147 ,148 149 आईपीसी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 ,39 , 51 , 52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ. निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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घोड़ा फार्म हाउस काला हिरण शिकार मामला
28-29 सितंबर 1998 की रात को घोड़ा फार्म में 2 हिरणों का शिकार मथानिया पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 147,148,149 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा -9,39,51,52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ. सीजेएम कोर्ट ने अप्रैल 2006 में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई. सजा के खिलाफ सलमान राजस्थान हाईकोर्ट गए और वहां से बरी हो गए. हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

कांकाणी काला हिरण शिकार मामला
ये मामला लूणी थाने में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 2 (16 ),9/51 ,9 /52 वन्य जीव संरक्षण के तहत दर्ज किया गया था. सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे इसमें आरोपी हैं. ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे सहित सभी आरोपियों को आज पेश होने के आदेश दिए हैं.

आर्म्स एक्ट
सलमान खान शिकार के जिन मामलों में आरोपी बने उनमें इस्तेमाल हथियार को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस थाना लूणी में 15 अक्टूबर 1998 को आईपीसी की धारा 3/25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ. सलमान आज इसी केस में बरी हुए हैं.

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सलमान हिट एंड रन केस
27-28 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंडक्रूजर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई. बेकरी में काम करने वाले चार-पांच मज़दूर फुटपाथ पर सो रहे थे. एक की मौत हो गई, चार घायल हो गए. सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है.

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सलमान को आर्म्स एक्ट के केस में बरी किया गया था.

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