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बिहार में फिर हुई पकड़ौआ शादी...फिल्मी स्टाइल में BPSC पास टीचर को किया अगवा, बंदूक दिखाकर बेटी के साथ करा दिया विवाह

बिहार में एक बार फिर पकड़ौआ शादी कराए जाने का मामला सामने आया है. बीपीएससी की परीक्षा पास कर हाल ही में सरकारी शिक्षक बने एक युवक को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और बंदूक के बल पर उसकी जबरन शादी करा दी. टीचर को स्कूल से ही अगवा कर लिया गया गया था.

बीपीएससी पास टीचर की हुई पकड़ौआ शादी बीपीएससी पास टीचर की हुई पकड़ौआ शादी
संदीप आनंद
  • हाजीपुर,
  • 01 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:10 AM IST

बिहार में पकड़ौआ शादी का एक और मामला सामने आया है. बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही एक युवक की सरकारी टीचर की नौकरी लगी, कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और हथियार के बल पर उसकी जबरन शादी करा दी.

जानकारी के मुताबिक रेपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय से बीपीएससी पास टीचर गौतम का अपहरण कर लिया गया. टीचर के गायब होते ही परिजनों ने तुरंत थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई और सड़क को जाम कर दिया. पुलिस ने शिक्षक की सकुशल वापसी का आश्वासन दिया जिसके बाद लोगों ने जाम को खत्म कर दिया.

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इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुरा गांव से अगवा किए गए टीचर गौतम को बरामद कर लिया. उसके साथ उसकी नई नवेली दुल्हन भी मिली. 

जबरन कराई गई शादी

पूछताछ में युवक ने बताया कि जबरन बंदूक के बल पर उसकी शादी करा दी गई. टीचर ने कहा कि पकड़ौआ शादी के लिए उसे उठा लिया गया था और राजेश राय नाम के शख्स की बेटी से उसकी शादी करा दी गई.

बताया जा रहा है कि गैंगस्टर वाले अंदाज में 5 से 6 लोग स्कॉर्पियो लेकर स्कूल के क्लासरूम में पहुंचे और गौतम को मारते पीटते अगवा कर ले गए थे. अभी हाल ही में गौतम ने नौकरी ज्वाइन की थी.

हालांकि पकड़ौआ शादी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस को आरोपियों की खबर थी तो शादी क्यों नहीं रुकवाई गई. टीचर को बरामद करने में पुलिस ढीला रवैया क्यों अपना रही थी. बता दें कि इससे पहले साल 2019 में भी विनोद नाम के युवक की जबरन शादी करा दी गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उसे अमान्य करार दे दिया था.

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हाई कोर्ट ने पकड़ौआ शादी को नहीं दी मान्यता

बता दें कि अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने राज्य में पकड़ौआ विवाह के एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने फैसला में कहा था कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दवाब में लगवाना, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं है.


 

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