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ईस्ट MCD: फायर सेफ्टी इंतजाम नहीं तो रद्द होगा लाइसेंस

ईस्ट एमसीडी ने आग से निपटने के इंतजाम न होने की स्थिति में रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है. हाल ही में ईस्ट एमसीडी में हुई मीटिंग में इलाके में चलने वाले रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आग से निपटने के इंतजामों पर चर्चा हुई. इस दौरान यह सामने आया कि बहुत से रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. अगर कहीं इंतजाम हैं, तो वो पर्याप्त नहीं हैं.

फाइल फोटो फाइल फोटो
राम कृष्ण/मणिदीप शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 12:13 AM IST

ईस्ट एमसीडी ने आग से निपटने के इंतजाम न होने की स्थिति में रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है. हाल ही में ईस्ट एमसीडी में हुई मीटिंग में इलाके में चलने वाले रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आग से निपटने के इंतजामों पर चर्चा हुई. इस दौरान यह सामने आया कि बहुत से रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. अगर कहीं इंतजाम हैं, तो वो पर्याप्त नहीं हैं.

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इस चर्चा में कुछ एक जगहों के नाम सामने आए और शिकायतों में बताया गया कि शाहदरा, दुर्गापुरी, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, प्रीत विहार और आनंद विहार आदि इलाकों में चलने वाले रेस्टोरेंट में आग से निपटने के इंतजाम नदारद हैं. आग लगने की स्थिति में इन जगहों पर बड़ा हादसा हो सकता है.

मीटिंग में हुई चर्चा के बाद एमसीडी कमिश्नर डॉ. रणबीर सिंह ने पब्लिक हेल्थ विभाग को इलाके के तमाम रेस्टोरेंट और कॉमर्शियल कॉम्लेक्स में फायर सेफ्टी के इंतजाम जांचने के आदेश दिए हैं. मालूम हो कि 50 से ज्यादा सीटों वाले रेस्टोरेंट को फायर विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, जबकि इससे कम को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं. मगर फायर सेफ्टी के इंतजाम करना उनके लिए भी अनिवार्य है.

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