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चारा घोटाला: लालू यादव पर दर्ज चौथे मामले में आज आ सकता है फैसला

बता दें, केस नंबर आरसी 38A/96 के तहत दर्ज यह मामला दुमका कोषागार से तकरीबन 3.13  करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है.

लालू यादव (फाइल) लालू यादव (फाइल)
रणविजय सिंह/धरमबीर सिन्हा
  • रांची,
  • 14 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 8:13 AM IST

रांची के होटवार केंद्रीय कारागार में चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की परेशानी ओर बढ़ सकती है. चारा घोटाले के तहत लालू यादव पर दर्ज पांच मुकदमों में से चौथे मुकदमें में 15 मार्च को फैसला आ सकता है. यह सुनवाई सीबीआई कोर्ट द्वारा की जा रही है.

बता दें, केस नंबर आरसी 38A/96 के तहत दर्ज यह मामला दुमका कोषागार से तकरीबन 3.13  करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है. बता दें कि अबतक कोर्ट से आए तीन फैसलों में लालू यादव को चाईबासा मामले में पांच साल, देवघर मामले में साढ़े तीन साल और चाईबासा के ही एक अन्य मामले में पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है. साथ ही उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चूका है.

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दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक कैद का प्रावधान

दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी है. कोर्ट के सुनाए पिछले फैसलों का जो ट्रेंड रहा है उसके मुताबिक तो इस मामले का फैसला भी लालू के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है. इस मामले में लालू यादव सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और अन्‍य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें, इनमें से कुछ धाराओं में दोष सिद्ध होने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है.

रोजाना हो रही है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट अब चारा घोटाले की सुनवाई रोजाना कर रही है. दरअसल, लालू यादव पर झारखंड के चारा घोटाले में पांच मुकदमे दर्ज थे. जिनमें से तीन पर सजा का एलान हो चूका है और लालू यादव पर दर्ज चौथे मुकदमें का फैसला 15 मार्च को आ सकता है.

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चारा घोटाले का पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है. जो चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है. इसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है. फिलहाल इस मामले में भी सुनवाई लगातार जारी है.

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