Advertisement

रेलवे में नौकरी का फर्जी विज्ञापन देकर कमाते थे पैसे, बिहार से गिरफ्तार हुए दो शातिर

रेलवे में नौकरी का फर्जी विज्ञापन देकर छात्रों को ठगने वाले गिरोह का आरपीएफ ने भंडाफोड़ किया है. इस मामले में जांच पड़ताल के बाद आरपीएफ ने बिहार के गया से दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप में जांच एजेंसी को कई अहम सबूत मिले हैं.

आरपीएफ ने छात्रों को ठगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार आरपीएफ ने छात्रों को ठगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
वरुण सिन्हा
  • पटना,
  • 16 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:24 PM IST

रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे में नौकरी का फर्जी विज्ञापन निकालकर युवाओं को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में आरपीएफ ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

बता दें कि इस गैंग ने रेलवे में आरक्षक के 19800 पदों पर भर्ती निकलने की फेक न्यूज इंटरनेट के माध्यम और अलग-अलग सोशल मीडिया साइटस पर फर्जी  विज्ञापन जारी कर दिया. रेल प्रशासन को लगातार पढे़ लिखे बेरोजगार युवाओं को भ्रमित करके वसूली करने वाले गिरोह की शिकायत मिल रही थी. नौकरी के फर्जी विज्ञापन को लेकर रेलवे को खंडन तक जारी करना पड़ा था.

Advertisement

इसके साथ ही रेलवे ने इसकी व्यापक जांच शुरू की थी. इस मामले में रेल सुरक्षा बल, आईटी सेल जबलपुर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और फर्जी वेकेंसी निकाल कर युवाओं को लूटने वाले गिरोह के दो लोगों को पकड़ लिया.
 
जांच में ये भी सामने आया कि सोशल मीडिया में चले रहे विज्ञापन से प्राप्त लिंक में एक whatsapp ग्रुप  Govt.Job center और टेलीग्राम ग्रुप Education ki duniya का संचालक/एडमिन आरपीएफ कॉन्सटेबल की कुल 19,800 भर्ती का फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कर छात्रों में भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह किया जा रहा था. 

आरोपियों द्वारा फर्जी विज्ञापन लिंक, व्हाट्सऐप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को इस तरह डिजाइन किया था कि जब भी कोई  छात्र इनको खोल कर देखता था तो इनके हिट्स के बदले में उनको वेबसाइटों से आर्थिक लाभ मिलता था. 

Advertisement

पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों का नाम कुन्दन कुमार और सोनु कुमार है, दोनों बिहार के गया के रहने वाले हैं. दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल और लैपटॉप को चेक करने पर  RPF Constable New Bharti 2023 का फर्जी विज्ञापन पोस्ट किया हुआ पाया गया. पकड़े गए दोनों आरोपियों पर धारा  406, 419 ,420, 120 बी आईपीसी और 67 बी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement