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BJP विधायकों की मांग- विधानसभा सत्र में भाग ना लें गहलोत, कोर्ट में दी याचिका

बीजेपी के विधायकों ने इस मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल पर भी सवाल उठाया है कि उन्होंने कैसे अयोग्य ठहराया जा चुके कैलाश गहलोत को विधानसभा सत्र में भाग लेने की इजाजत दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
सुरभि गुप्ता/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 1:48 AM IST

बीजेपी दिल्ली के तीन विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक रहे कैलाश गहलोत को विधानसभा सत्र में जाने से रोकने के लिए याचिका लगाई है. यह तीन विधायक हैं रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, विश्वास नगर से ओपी शर्मा और जगदीश प्रधान. याचिका में कैलाश गहलोत को विधानसभा सत्र में जाने से रोकने के अलावा उन पर जुर्माना लगाने की भी मांग की गई है.

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याचिका में बीजेपी के विधायकों की तरफ से कहा गया है कि 28 मार्च तक चलने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र में कैलाश गहलोत मंत्री के तौर पर शिरकत कर रहे हैं, जबकि वे विधायक ही नहीं है. चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के जिन 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है उनमें से एक कैलाश गहलोत भी हैं. याचिका में कहा गया है कि जो विधायक ही नहीं है, उसे आखिर मंत्री के तौर पर विधानसभा सत्र में कैसे शामिल किया जा सकता है.

बीजेपी ने स्पीकर पर भी उठाया सवाल

बीजेपी के विधायकों ने इस मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल पर भी सवाल उठाया है कि उन्होंने कैसे अयोग्य ठहराया जा चुके कैलाश गहलोत को विधानसभा सत्र में भाग लेने की इजाजत दी है. अपनी याचिका में विधायकों ने कहा है कि जब उन्होंने इस मुद्दे को 16 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान उठाया तो मार्शल बुलाकर उनको विधानसभा से बाहर कर दिया गया.

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