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केजरीवाल को मानहानि मामले में व्यक्ति‍गत पेशी से अस्थाई राहत

केजरीवाल के वकील ने यह कहते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री कुछ सरकारी बैठकों में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
स्‍वपनल सोनल/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 06 जून 2016,
  • अपडेटेड 11:45 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने सोमवार को आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से अस्थाई छूट दी. उनके खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने आपराधिक मानहानि को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया गया था.

केजरीवाल के वकील ने यह कहते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री कुछ सरकारी बैठकों में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे. इस पर मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरविन्दर सिंह ने उन्हें राहत दे दी. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को करेगी.

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...इसलिए दर्ज हुआ मामला
विधूड़ी ने केजरीवाल के एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ यह कहने पर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी कि विधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही.

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