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मुख्य सचिव से मारपीट मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट का दखल से इनकार

एक स्वतंत्र वकील ने हाईकोर्ट मे बुधवार को इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी.

दिल्‍ली हाईकोर्ट दिल्‍ली हाईकोर्ट
रणविजय सिंह/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 10:44 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आप विधायकों द्वारा कथित तौर पर मारपीट के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. मारपीट की यह कथित घटना सोमवार को देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हो रही बैठक में हुई थी.

एक स्वतंत्र वकील ने हाईकोर्ट मे बुधवार को इस मामले में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और कोर्ट जांच का परिणाम आने का इंतजार करेगी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया में दोनों पक्षों की अलग अलग कहानी आ रही है. इसलिए फिलहाल किसी तरह के कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले में ठीक नहीं होगा. हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपनी जांच ठीक से करेगी.

हाई कोर्ट में वकील के एस वाही ने अपनी मौखिक अर्जी में कहा था कि नौकरशाही और चुनी हुई सरकार के बीच में हो रहा ये विवाद जनता के विकास के कामों पर बेहद बुरा असर डालेगा. जनता सलेक्टेड और इलेक्टेड में से किस पर भरोसा करे.

मामला बेहद गम्भीर है और दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है. लिहाजा हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों और नोकरशाहों के बीच विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा.

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