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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से 16 अक्टूबर तक निजी पेशी से मिली छूट

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था. इस केस में पिछले साल 5 जुलाई को निचली अदालत ने केजरीवाल को मामले में पेश होने के लिए समन भेजा था.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 12:30 AM IST

दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निजी पेशी से छूट दे दी है. मुख्यमंत्री को ये छूट 16 अक्टूबर तक के लिए मिली है. दरअसल, हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी व्यस्तताओं को लेकर एप्लिकेशन लगाकर पेशी से छूट देने की मांग की थी.

गौरतलब है कि निचली अदालत ने केजरीवाल को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था. इस केस में पिछले साल 5 जुलाई को निचली अदालत ने केजरीवाल को मामले में पेश होने के लिए समन भेजा था.

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आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल किया था. केजरीवाल ने यह टिप्पणी साल 2015 में की थी. जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला दिया था. केजरीवाल का यह बयान चर्चा में था. उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बी एस बस्सी थे और उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही बनाए चक्रव्यूह मे खुद फंस गए थे. दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर पिछले साल हाईकोर्ट ने झिड़की लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि 'ठुल्ला' का मतलब समझाएं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है. इस बयान पर हंगामा होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर माफी मांग ली थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

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