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मुख्य सचिव की शिकायत के बाद AAP विधायकों पर केस दर्ज, अमानतुल्ला नामजद

आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश, धारा 186 यानी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

ओखला से AAP विधायक अमानतुल्ला खान ओखला से AAP विधायक अमानतुल्ला खान
जावेद अख़्तर/अनुज मिश्रा/पुनीत शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:52 PM IST

दिल्ली के मुख्य सचिव की शिकायत पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला खान और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. इन विधायकों के खिलाफ आपराधिक साजिश और सरकारी अफसर के काम में बाधा डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि सोमवार देर रात उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के लिए बुलाया गया था. आरोप लगाया गया कि बैठक में आम आदमी पार्टी ने विधायकों ने न सिर्फ उन्हें जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की.

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अंशु प्रकाश ने अपनी शिकायत में स्पष्ट तौर पर ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान का नाम लिखा है. साथ ही ये भी लिखा है कि उनके साथ मिलकर एक और विधायक ने मारपीट की.

इन धाराओं में केस दर्ज

अंजु प्रकाश की इस शिकायत के बाद पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश, धारा 186 यानी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालना, धारा 353 यानी सरकारी अधिकारी से बदसलूकी और आईपीसी की धारा 323, 342, 506, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में अमानतुल्ला खान को नामजद किया गया है.

इमरान हुसैन ने दी शिकायत

मंगलवार को सचिवालय परिसर में मारपीट का आरोप लगाते हुए मंत्री इमरान हुसैन ने पुलिस में शिकायत दी है. उन्होंने इंद्रप्रस्थ एस्टेट थाने में इस संबंध में शिकायत दी है और कर्मचारियों पर धक्कामुक्की, मारपीट और गाली गलोच करने का आरोप लगाया है. इमरान हुसैन ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मारपीट करने वाले कह रहे थे कि उन्हें मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आप विधायकों और मंत्रियों को सबक सिखाने की बात कही है.

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इमरान हुसैन ने शिकायत में लिखा कि उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया, बंदी बनाया गया, अपशब्द कहे गए और मारपीट की गई.

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