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डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसीज को HC का नोटिस, 7 सितम्बर तक मांगा जवाब

दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. अदालत ने डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसीज को नोटिस जारी कर 7 सितम्बर तक जवाब मांगा है.

डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाने के निर्देश डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाने के निर्देश
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 1:51 PM IST

दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. अदालत ने डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसीज को नोटिस जारी कर 7 सितम्बर तक जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसीज- MCD और NDMC को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा.

हाई कोर्ट ने तुरंत सिविक एजेंसीज को डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि डेंगू को रोकने के लिए सरकार और सिविक एजेंसीज कोई काम नहीं कर रहीं हैं.

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राजधानी में भले ही दिल्ली सरकार और एमसीडी अपनी-अपनी तरफ से दावे तो कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में सैकड़ों लोगों को भर्ती कराया गया है.

अभी तक दिल्ली में डेंगू के 487 और चिकनगुनिया के 432 मामले आ चुके हैं. जिनमें से दो की मौत भी हो चुकी है. पूरे देशभर में डेंगू और चिकेनगुनिया से ग्रसित मरीज दिल्ली में सबसे अधिक पाए गए हैं. एक आंकड़े में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते के भीतर 500 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए गए, जिसमें डेंगू के 176 और चिकनगुनया के 412 मामले सामने आए हैं.

ऐसी गंभीर स्थिति में दिल्ली की AAP सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं. अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया से ग्रसित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा हैं.

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