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सीवर में गिरकर बच्चे की हुई मौत मामले में मुआवजे को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक 9 साल के बच्चे की सीवर में गिरने से हुई मौत को लेकर केजरीवाल सरकार को नोटिस दिया है.

बच्चे के परिवार ने 50 लाख का मुआवजा मांगा बच्चे के परिवार ने 50 लाख का मुआवजा मांगा
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 24 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 5:01 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक 9 साल के बच्चे की सीवर में गिरने से हुई मौत को लेकर केजरीवाल सरकार को नोटिस दिया है. दरअसल बच्चे के परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि न सिर्फ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जाए बल्कि 50 लाख का हर्जाना भी दिल्ली सरकार से परिवार ने मांगा है.

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दरअसल 9 साल के अनस की 9 मई 2016 को सीवर में गिरकर मौत हो गई थी. पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का नतीजा 9 साल के बच्चे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. अब परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उन्हें दिल्ली सरकार 50 लाख का मुआवजा दे. याचिका में कहा गया है कि जब सरकार तंजील अहमद और रोहित वेमुला के परिवार को 1 करोड़ और नौकरी दे सकती है तो पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से हुई मासूम की मौत पर परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए.

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है. अभी तक दिल्ली सरकार ने किसी भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कोई कारवाई नहीं की है. पीडब्ल्यूडी की अपनी जांच रिपोर्ट में भी तमाम विभागीय अधिकारियों को बचाने के लिए कहा गया है कि सीवर का ढक्कन इसलिए बंद नहीं हो पाया क्योंकि ज्यूरिडिक्शन को लेकर दो विभागों में झगड़ा था. अब तक ज्यूरिडिक्शन को लेकर इस तरह की लड़ाई अक्सर पुलिस थानों के बीच ही देखने को मिलती रही है.

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घटना को लगभग 5 महीने होने वाले है. लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है. देखना होगा कि कोर्ट में याचिका आने के बाद इस मामले में सोई दिल्ली सरकार क्या नींद से जागकर कोई एक्शन लेगी या फिर किसी दूसरे हादसे का इंतजार करेगी. कोर्ट में अब 24 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

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