Advertisement

दिल्ली: जंगलों में अवैध कब्जे, HC ने सरकार से पूछा- खाली क्यों नहीं कराई जा रही जमीन?

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जंगलों पर कब्जा की गयी जमीन को खाली करने को लेकर कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार हलफनामा देकर बताए कि जमीन खाली कराने में क्या मुश्किल है?

कोर्ट ने हफलनामा देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया कोर्ट ने हफलनामा देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 7:00 PM IST

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जंगलों पर कब्जा की गयी जमीन को खाली करने को लेकर कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार हलफनामा देकर बताए कि जमीन खाली कराने में क्या मुश्किल है?

कोर्ट ने हलफनामा देने का दिया आदेश
नाराज कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सिर्फ 2 दिन का वक्त हलफनामा देने के लिए दिया है. 28 जुलाई को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को संजय कॉलोनी जो फोरेस्ट एरिया पर अवैध निर्माण करके बनाई गई है, उसको हटाने के आदेश दिए थे. लेकिन मंगलवार को दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि पिछले कुछ सालों में संजय कॉलोनी में अवैध निर्माण नहीं बढ़ा है. कोर्ट का सवाल था कि आंकड़ों की बाजीगरी से क्या अवैध निर्माण की अनदेखी की जा सकती है.

Advertisement

वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुनवाई
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट वायु प्रदूषण से जुड़े के मामले की सुनवाई कर रहा है. जिसमें प्रदूषण के दिल्ली मे लगातार बढ़ने का एक कारण तेजी से दिल्ली के जंगलों का घटना भी बताया गया है. असोला भाटी और संजय कॉलोनी में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण और जमीन को कब्जा किया गया है. सुप्रीम कोर्ट कई साल पहले ही जंगलों की जमीन को खाली कराने के आदेश कर चुकी है.

लेकिन पहले दिल्ली में कांग्रेस सरकार और अब केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं करा पाई है. हाई कोर्ट का रुख इसी को लेकर गंभीर है कि अगर सरकार ही कोर्ट के आदेश का पालन कराने में हाथ खड़े कर लेंगी तो फिर प्रदूषण और जंगलों का लगातार घटना कैसे रोका जा सकता है. हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को करेगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement