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NGT ने कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रदूषण फैलाने पर NBCC पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एनबीसीसी (नेशनल बिल्ड‍िंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. एनबीसीसी पर ये जुर्माना दिल्ली के किदवई नगर में अपने बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में नियमों का उल्लंघन करने और एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है.

एनजीटी ने कहा- 2 हफ्ते में जुर्माने की रकम जमा कराई जाए एनजीटी ने कहा- 2 हफ्ते में जुर्माने की रकम जमा कराई जाए
रोहित गुप्ता/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 6:20 AM IST

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एनबीसीसी (नेशनल बिल्ड‍िंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. एनबीसीसी पर ये जुर्माना दिल्ली के किदवई नगर में अपने बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में नियमों का उल्लंघन करने और एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है.

पिछले 6 महीने के दौरान एनजीटी ने 3 आदेश दिए लेकिन एनबीसीसी ने एक का भी पालन नहीं किया. ये सभी आदेश निर्माण के दौरान पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने और गाइडलाइंस का पालन करने से जुड़े हुए थे. इसीलिए नाराज एनजीटी ने एनबीसीसी पर 10 लाख का जुर्माना लगाय और आदेश दिया कि ये रकम 2 हफ्ते के भीतर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अकाउंट में जमा कराई जाए.

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दरअसल एक याचिका दायर की गई थी कि एनबीसीसी किदवई नगर में जो रीडेवलपमेंट का काम कर रहा है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है. रोज कंस्ट्रक्शन की मटीरियल लाने वाले ट्रक इतनी धूल उड़ाते हैं कि उस इलाके मे सांस लेना भी मुश्किल है. आने वाले ट्रक नेट से कवर भी नहीं किये जाते, जिससे उसमे आने वाली बालू भी हवा में उड़ती रहती है. इसके अलावा निर्माण के दौरान भी न तो साइट को पूरी तरह से कवर किया गया और न ही मिट्टी पर पानी का छिड़काव किया गया.

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