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रामजस कॉलेज बवाल पर लगी PIL, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारा

रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे लगाने वालों की शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने वाली याचिका को तीस हजारी कोर्ट ने फिलहाल 6 मार्च तक टाल दिया है. 6 मार्च की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि याचिका पर सुनवाई हो या उसे खारिज किया जाए.

तीस हजारी कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर) तीस हजारी कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 28 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 5:06 PM IST

रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे लगाने वालों की शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने वाली याचिका को तीस हजारी कोर्ट ने फिलहाल 6 मार्च तक टाल दिया है. 6 मार्च की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि याचिका पर सुनवाई हो या उसे खारिज किया जाए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे ज्यादा जरूरी कई और मामले हमारे पास सुनने के लिए हैं. आप लोग क्यों इस तरह की याचिकाएं कोर्ट में लगाते हैं.

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'माहौल खराब होता है'
याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस तरह के देश विरोधी नारे यूनिवर्सिटी मे लगाये गए हैं उससे जम्मू-कश्मीर और बस्तर जैसी जगहों पर माहौल खराब होता है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की बातें आप ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं. क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा.

बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं याचिकाकर्ता
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता विवेक गर्ग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं. वे बीजेपी से जुड़े रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उनके हिस्से हार ही आई थी.

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