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गुजरात के पांच शहरों में खड़ी हो सकेंगी 70 मंजिला इमारत, सरकार की मंजूरी

गुजरात की राज्य सरकार ने पांच बड़े शहरों में ऊंची इमारतों के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसके तहत अब सत्तर फ्लोर से ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 2:44 PM IST
  • गुजरात में अब बनेंगी ऊंची इमारतें
  • राज्य सरकार ने दी मंजूरी
  • पांच शहरों में लागू होगा नियम

गुजरात के चंद शहरों में अब ऊंची-ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी. राज्य सरकार ने मंगलवार को पांच शहरों में 70 मंजिला तक इमारतें बनाने को मंजूरी दे दी है. पहले सिर्फ 23 मंजिल तक इमारतें खड़ी की जा सकती थीं.
राज्य सरकार ने अब जनरल डेवलेपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में बदलाव किया है, जिसके तहत 70 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाई जा सकेंगी.

हालांकि, ये सुविधा अभी पांच शहरों में मिलेंगी जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर शामिल हैं. इसके अलावा कई और नियमों में बदलाव किया गया है, जो कि 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में लागू होंगे.

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इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इन पांच शहरों से आने वाले प्रस्तावों को देखेगी और बाद में मंजूरी देगी. इन सभी ऊंची बिल्डिंगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, हवा के लिए टनल बनाना जैसी कुछ जरूरी बातों को पूरा करना होगा.

राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन नियमों से बड़े शहरों में फ्लैट के दामों में कमी आएगी और लोगों को सहूलियत मिलेंगी. 

बता दें कि इनसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में इतनी ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं. हालांकि, स्मार्ट सिटी के तहत भी कई शहरों में ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही हैं.

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