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गुजरात: सरकार लाएगी अध्यादेश, चेन स्नैचिंग में होगी 5 से 10 साल तक की सजा

जडेजा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से झपटमारों के दिल में डर पैदा होगा और उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की घटनाओं में कमी आए.

प्रदीप सिंह जडेजा प्रदीप सिंह जडेजा
गोपी घांघर/परमीता शर्मा
  • अहमदाबाद,
  • 14 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 8:47 AM IST

गुजरात सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया. इस फैसले के मुताबिक चेन झपटमारी के मामले में आरोपी को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया जाएगा. साथ ही अगर झपटमारी के वक्त हादसा होने से पीड़ित की मौत हो जाती है तो आरोपी को अलग से 3 साल से 7 साल तक की सजा का ऐलान किया गया है.

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गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर चेन स्नैचिंग के मामले में महिलाएं ही झपटमारों के निशाने पर रहती हैं. इसमें बुजुर्ग महिलाएं, मंदिर आते जाते वक्त या घर के बाहर काम कर रही महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, चेन और कीमती ज्वैलरी को झपट लेते हैं. इस तरह की वरादात में पिछले कुछ वर्ष में काफी बढ़ोतरी हुई है.

जडेजा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से झपटमारों के दिल में डर पैदा होगा और उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की घटनाओं में कमी आए. उन्होंने कहा कि इसके लिये सरकार गुजरात विधानसभा में अध्यादेश लायेगी और कानून बनाएगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

उन्होंने कहा कि चाहे चेन स्नैचिंग हो या पर्स झपटना, ऐसी वारदातों को अंजाम देते हुए कई बार पीड़ित की मृत्यु तक हो जाती है ऐसे केस में सजा का प्रावधान चोरी और मृत्यु दोनों  के तहत आरोपी को 7 से 10 साल तक की सजा होगी. विधानसभा में इस बार के मॉनसून सत्र में ही ये अध्यादेश पारित किया जाएगा.

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