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बीजेपी शासित इस राज्य में गौ हत्या पर कड़ी सजा, पकड़े जाने पर होगी उम्रकैद

गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का कहना है कि देश में गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने गौ हत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है.

 गौ हत्या पर गुजरात में लागू हुआ कानून गौ हत्या पर गुजरात में लागू हुआ कानून
गोपी घांघर/सुरभि गुप्ता
  • अहमदाबाद,
  • 03 जून 2017,
  • अपडेटेड 12:46 PM IST

देशभर में गोवंश हत्या के मुद्दे पर जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं गुजरात सरकार ने आज से गौ हत्या पर हाल ही में लाए नये कानून को आज से लागू कर दिया है. इस कानून के तहत गौ हत्या करते पकड़े जाने पर गुजरात में अब से उम्र कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा.

गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का कहना है कि देश में गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने गौ हत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है. इस कानून के तहत गोवंश की हेराफेरी करने वाले और गौ मांस के साथ पकड़े जाने वाले के लिए भी इस कानून के तहत सजा हो पाएगी.

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नए कानून के मुताबिक
* गौहत्या करते पकड़े जाने वाले शख्स के खिलाफ गैर जमानती वॉरन्ट जारी होगा.
* 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है.
* पांच लाख तक का जुर्माना लगेगा.
* गोवंश या गौ मांस की हेराफेरी में इस्तेमाल किया गया वाहन सरकार के पास जमा हो जाएगा.
* शाम को सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

गुजरात में लागू हुआ सख्त कानून
इससे पहले गुजरात में कानून तो था, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना हो सकता था. इससे पहले भी सरकार ने कानून बनाए थे, जिसमें ये तीसरी बार है कि कानून में बदलाव के लिए विधानसभा में बिल लाया गया और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद 3 जून से यह कानून गुजरात में लागू किया गया है.

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