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गोमांस की बिरयानी बेचने के आरोप में 7 के खिलाफ FIR

इन लोगों पर कथित तौर पर गोमांस की बिरयानी बेचने और व्यापार करने का आरोप है. जिन व्यापारियों पर आरोप हैं उन सभी सातों की बिरयानी से मांस के नमूने ले लिए गए हैं.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
जावेद अख़्तर/IANS
  • मेवात ,
  • 06 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:56 PM IST

हरियाणा पुलिस ने सोमवार को गोमांस की बिरयानी बेचने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इन लोगों पर गोमांस की बिरयानी बेचने और व्यापार करने का आरोप है.

एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया है कि मामला मेवात के फिरोजपुर झिरखा थाने का है. यहां सात मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज किया गया है. इन पर कथित तौर पर गोमांस की बिरयानी बेचने और व्यापार करने का आरोप है. जिन व्यापारियों पर आरोप हैं उन सभी सातों की बिरयानी से मांस के नमूने ले लिए गए हैं.

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गोवंश संरक्षण के तहत केस

आरोपियों पर हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 व पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिसके तहत गौकसी मामले में 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है.

वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील रवि शर्मा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी की एक प्रति पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में जमा की है.'

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