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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फरमान- 12 मई तक 8 डांस बार को लाइसेंस जारी करे महाराष्ट्र सरकार

कोर्ट ने बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे.

ब्रजेश मिश्र/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2016,
  • अपडेटेड 3:42 PM IST

महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 8 डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करे.

कोर्ट ने बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे.

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कोर्ट ने लगाई फटकार
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरआर पाटिल फाउंडेशन के वकील को फटकार भी लगाई. वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए. इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या है ये? क्या वो अपराधी हैं? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपनी रोजी-रोटी कमाएं और आप रोजी-रोटी के लिए काम करने के उनके हक को छीनना चाहते हैं.

बता दें कि आरआर पाटिल फाउंडेशन डांस बार खुलने का विरोध कर रहा है.

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