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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भीख मांगने से बेहतर महिला डांस बार में काम कर ले

मुंबई में डांस बार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले.'

सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
मोनिका शर्मा/अहमद अजीम
  • मुंबई,
  • 25 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 11:10 PM IST

मुंबई में डांस बार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले.'

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने कहा की किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश न करे. डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है.

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कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश
महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डांस बार के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कर एक हफ्ते में बार के लाइसेंस दें. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि स्कूल-कॉलेज से एक किलोमीटर के दायरे में डांस बार का लाइसेंस न दिए जाने की शर्त वो हटाए. इस पर सरकार ने कहा कि हम शर्तों में बदलाव करेंगे.

कोर्ट ने सवाल किया कि डांस बार के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग के एनओसी की क्या जरूरत है, जब होटल और रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस जारी हो चुका हों.

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