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अश्लील गानों से जुड़ी याचिका पर पंजाब के संस्कृति विभाग को HC की फटकार

कोर्ट ने अश्लील और गंदे के अलावा दोहरे मतलब के गानों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि सोशल मीडिया सहित कई माध्यमों में अब इन गीतों की बाढ़ आ गई है जो एक गंभीर विषय है. कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी करके पूछा है कि इन गीतों पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है.

कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 25 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 9:56 PM IST

पंजाब में अश्लील और भद्दे गानों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट नें पंजाब के संस्कृत विभाग के प्रिंसिपल सचिव को जम कर फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने आठ महीने पहले पंजाब के संस्कृति विभाग के प्रिंसिपल सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था लेकिन सचिव आठ महीने तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए. इसके लिए उनको कोर्ट से फटकार मिली. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया था.

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कोर्ट ने अश्लील और गंदे के अलावा दोहरे मतलब के गानों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि सोशल मीडिया सहित कई माध्यमों में अब इन गीतों की बाढ़ आ गई है जो एक गंभीर विषय है. कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी करके पूछा है कि इन गीतों पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारों से यह भी पूछा है की क्या सिनेमॅटोग्राफी एक्ट 1952 में क्या अश्लील गीतों को रोकने का कोई प्रावधान किया गया है या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2017 को होगी.

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