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अगर लेना है सरकार की टीबी नियंत्रण योजना तो देना होगा आधार नंबर

अधिसूचना में कहा गया है कि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक गजट के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना प्रभावी हो जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 22 जून 2017,
  • अपडेटेड 7:04 AM IST

क्षय रोग से पीड़ित लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अब आवश्यक रूप से आधार नंबर देना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे 31 अगस्त तक पंजीकरण करा लें.

अधिसूचना में कहा गया है कि योजना के तहत लाभ पाने के योग्य व्यक्ति को आधार नंबर देना होगा या आधार नंबर बनवाना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय उन लोगों के लिए आधार पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराएगा जिनके पास आधार नंबर नहीं है. अगर किसी प्रखंड या तालुका या तहसील में आधार पंजीकरण केंद्र नहीं है तो राज्य सरकार का विभाग यूआईडीएआई के साथ मिलकर उपयुक्त स्थान पर पंजीकरण सुविधा मुहैया कराएगा.

अधिसूचना में कहा गया है कि योजना में लाभ के तौर पर सशर्त नकदी सहायता दी जाएगी. किसी रोगी को जब तक आधार नंबर नहीं मिलता है तब तक वह आधार पंजीकरण पहचान पत्र, अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि के माध्यम से लाभ उठा सकता है.

अधिसूचना में कहा गया है कि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक गजट के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचना प्रभावी हो जाएगी.

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