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ऑटो-टैक्सी चालकों को बड़ी राहत, अब नहीं पड़ेगी कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत

सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और दूसरे ड्राइवरों को राहत मिलेगी. ऐसे ड्राइवरों को अब कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ड्राइवरों को कमर्शियल लाइसेंस से मुक्ति ड्राइवरों को कमर्शियल लाइसेंस से मुक्ति
जावेद अख़्तर/हिमांशु मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 17 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 6:53 AM IST

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के मामले में बड़ी राहत दी है. अब टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और दो पहिया चालकों को कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.  बड़ी राहत ये है कि कमर्शियल वाहनों के लिए भी कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में एडवाइजरी कर दी है.

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सरकार के इस फैसले से लाखों टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और दूसरे ड्राइवरों को राहत मिलेगी. ऐसे ड्राइवरों को अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जिन वाहनों के लिए ये छूट दी गई है, उनमें बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, गियर वाली मोटरसाइकिल, लाइट वेट कार, ई-रिक्शा ऑटो-रिक्शा शामिल हैं.

ये एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2007 में दिए गए एक आदेश के बाद जारी की गई है. जिसमें ये कहा गया था कि गाड़ी का बीमा वाहन श्रेणी से संबंधित होता है, इसका लाइसेंस से कोई संबंध नहीं है.

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